पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति (एससी) के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरित करने में अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करने के लिए पंजाब सरकार को फटकार लगाई है।
अदालत ने पंजाब के कल्याण, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया, जबकि विभाग के प्रधान सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने का आदेश दिया गया है।
पीठ ने कहा कि राज्य सरकार “विपरीत रुख” अपना रही है और प्रथम दृष्टया केवल दायित्व से बचने के लिए “असत्य दलील” पेश कर रही है।
यह योजना केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में लागत-साझाकरण व्यवस्था है। हालाँकि, पंजाब पर केंद्र से पहले से प्राप्त धनराशि को भी रोक लेने का आरोप है, जिससे संस्थानों को अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं मिल पा रही है।
न्यायमूर्ति विकास बहल ने कहा कि पंजाब ने स्वयं स्वीकार किया है कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि इनमें से कम से कम दो वर्षों में उसकी देनदारी “प्रतिबद्ध देनदारी से कम” थी। फिर भी, राज्य लगातार यह दावा करके केंद्र पर दोष मढ़ रहा है कि 60 प्रतिशत धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।
पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ताओं को पूरी राशि का भुगतान न करना और बार-बार यह कहना कि भारत संघ से 60 प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई है, प्रथम दृष्टया सही दलील नहीं लगती, जो केवल दायित्व से बचने और इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए दी गई थी।”
भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने केंद्र द्वारा जारी धनराशि की ओर ध्यान दिलाया, जबकि याचिकाकर्ता शैक्षणिक संस्थान के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संस्थानों को धनराशि वापस नहीं की गई है।