July 1, 2026
Himachal

हिमाचल प्रदेश: चंबा में तत्काल तीन तलाक का मामला दर्ज किया गया

Himachal Pradesh: Case of instant triple talaq registered in Chamba.

चंबा जिले की एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर तत्काल तीन तलाक देने, लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने और उसे ससुराल से जबरन निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति और उसकी मां के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और मुस्लिम महिला (विवाह संबंधी अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।

27 जून को दर्ज कराई गई शिकायत में, प्लेयूर गांव की निवासी रुस्तम की पत्नी आमना ने आरोप लगाया कि उसके पति और सास मनीरा ने बार-बार उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि वे अक्सर उसे जान से मारने सहित गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते थे।

शिकायत के अनुसार, रुस्तम ने कथित तौर पर उसके भाई लियाकत अली और पड़ोसी अंजू की उपस्थिति में तीन बार “तलाक” कहा और फिर उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया।

उसके बयान के आधार पर, चंबा महिला पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 351(2) और 352 के साथ-साथ मुस्लिम महिला (विवाह संबंधी अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज की है, जो तत्काल तीन तलाक की घोषणा को अपराध घोषित करती है। सास पर भी शिकायतकर्ता को परेशान करने और डराने-धमकाने में कथित भूमिका निभाने के लिए मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने पुष्टि की कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कहा कि आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

मुस्लिम महिला (विवाह संबंधी अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, तत्काल तीन तलाक (तलाक़-ए-बिद्दत) की प्रथा को अवैध और अमान्य घोषित करता है और इसके उच्चारण के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान करता है। यह कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और तत्काल तलाक की प्रथा के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था।

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