शिमला, अगस्त, 2 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर पंचायती राज विभाग के सचिव और निदेशक को उपलब्ध कराए गए वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की है।
न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ ने यह आदेश जिला परिषद के कर्मचारियों द्वारा दायर निष्पादन याचिका पर पारित किया, जिसमें कहा गया था कि निदेशक-सह-विशेष सचिव (पंचायती राज) ने न्यायालय द्वारा पारित सेवा लाभों के संबंध में आदेशों की अनदेखी की है।
दोनों अधिकारियों की सरकारी कारों की कुर्की के आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने कहा कि “निर्णय में, जिसे इन याचिकाओं में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, यह माना गया है कि याचिकाकर्ता अन्य लाभों, विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई नीति के अनुसार संबंधित पद पर नियमितीकरण के हकदार होंगे।”
न्यायालय ने आगे कहा कि, “बार-बार अवसर प्रदान करने के बावजूद, निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया गया है।” – ओसी