May 23, 2026
Himachal

हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा सुख सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए 1,500 रुपये की मासिक सहायता शुरू की।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत उन सभी महिलाओं के लिए 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की घोषणा की है, जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 2 लाख रुपये से कम है।

यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 63 वर्ष करने को भी मंजूरी दी। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 105-105 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई।

सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल ने मध्याह्न भोजन कर्मचारियों और एसएमसी के बहु-कार्य कर्मचारियों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि को भी मंजूरी दी। पंचायत चौकीदारों के वेतन में 500 रुपये और शिल्प शिक्षकों के वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने सरकारी सीबीएसई विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1,500 शिक्षक पदों को भरने की मंजूरी दे दी। राज्य भर में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करने वाले सरकारी विद्यालयों की संख्या 147 से बढ़ाकर 300 करने का भी निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुपालन में, मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन पर रॉयल्टी को सात प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने हिम चंडीगढ़ टाउनशिप की स्थापना के लिए 8,000 बीघा भूमि के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी, जिसका कार्य हिमाचल आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (HIMUDA) द्वारा किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के प्रागपुर में एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी।

500 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए-आईटी) और 94 आईटीआई क्राफ्ट इंस्ट्रक्टरों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम बनाने के लिए एक बार की छूट दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि इंजीनियर-इन-चीफ, शाह नहर का कार्यालय मंडी से कांगड़ा जिले के फतेहपुर में स्थानांतरित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने दुकानों को बिना किसी प्रतिबंध के 24 घंटे खुले रहने की अनुमति देने को भी मंजूरी दे दी।

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