हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के अध्यक्ष संजय गुप्ता की शिकायत पर पांच व्यक्तियों के खिलाफ वर्ष 2012 में विद्युत बोर्ड को 11.84 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एफआईआर में नामित तीन आरोपी अब सेवानिवृत्त एचपीएसईबीएल अधिकारी हैं, और शेष दो गिलवर्ट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक हैं। एफआईआर के अनुसार, बरोटीवाला स्थित कंपनी को विशेष और अनुचित लाभ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बिजली बोर्ड को 11.84 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
अपनी शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया है कि एचपीएसईबीएल के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की आपूर्ति संहिता का उल्लंघन करते हुए फर्म से बकाया राशि वसूले बिना ही फर्म को बिजली कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी।