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यौन उत्पीड़न मामले में हैदराबाद पुलिस ने जनता और मीडिया से की पीड़िता की पहचान उजागर न करने की अपील

Hyderabad police appeal to the public and media not to reveal the identity of the sexual assault victim.

9 अप्रैल । हैदराबाद में मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट ने सभी मीडिया हाउस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी ऐसी सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण न करें, जिससे हैदराबाद के एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली ट्रेनी पायलट की पहचान सामने आ सके।

मलकाजगिरी जोन के पुलिस उप आयुक्त सी.एच. श्रीधर ने बताया कि उन्हें पीड़िता और उसके परिवार से जानकारी मिली है कि इस मामले के संबंध में कुछ असत्यापित और भ्रामक खबरें फैल रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला अभी जांच के अधीन है और कानून के अनुसार सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। इस समय किसी भी तरह की अटकलें या असत्यापित जानकारी जांच को प्रभावित कर सकती हैं और अनावश्यक परेशानी पैदा कर सकती हैं।

पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 72 के अनुसार, किसी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उजागर करना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ के मामले में भी यह स्पष्ट किया है कि पीड़िता की पहचान को उजागर करने वाले किसी भी विवरण पर रोक है, चाहे वह परिवार, निवास स्थान, शैक्षणिक संस्थान या कार्यस्थल से जुड़ा हो।

सी.एच. श्रीधर ने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से पहचान उजागर करने से भी बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी प्रशिक्षण संस्थान, इलाके या परिवार का विवरण देना भी पीड़िता की पहचान उजागर कर सकता है। उन्होंने मीडिया और जनता से अनुरोध किया कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करें, जिससे पीड़िता उसके परिवार या उसके काम या पढ़ाई से जुड़ा कोई विवरण सामने आए।

पुलिस ने जोर देकर कहा कि इस समय सबसे जरूरी है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से आगे बढ़े और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बेगमपेट पुलिस ने एक एविएशन अकादमी के पूर्व फ्लाइट प्रशिक्षक के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब एक महिला ट्रेनी पायलट ने उन पर गंभीर आरोप लगाए।

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, आरोपी ने उसे कोर्स में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर फंसाया और इसके बदले में उससे यौन संबंध बनाने की मांग की। पीड़िता ने बताया कि यह घटना पिछले वर्ष हुई थी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की कानूनी कार्रवाई शुरू की और संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि सोशल मीडिया और वीडियो साझा करने वाली वेबसाइटों पर अपलोड या साझा किए गए ऐसे किसी भी सामग्री को हटाने के लिए लोगों को चेतावनी दी है, जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो सकती है।

बताया जा रहा है कि आरोपी वर्तमान में अपने गृह राज्य केरल में है और पुलिस उसकी तलाश में सक्रिय है। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ की जा रही है और पीड़िता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

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