पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समाना में अवैध खनन की न्यायिक जांच का वादा किया है। एक महीने पहले रेत से लदे टिपर से हुई सड़क दुर्घटना में सात स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। मान ने राज्य भर में सक्रिय रेत माफिया के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के मजबूत संकेत दिए हैं।
हालांकि, रेत माफिया और राजनेताओं के बीच कथित मिलीभगत के मद्देनजर, यह आशंका जताई जा रही है कि यह कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक और सार्वजनिक कदम हो सकता है।
खराब तरीके से बनाए गए कानूनों और सख्त प्रावधानों की कमी के कारण अवैध खनन पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया है। 24 अप्रैल को अधिसूचित पंजाब क्रशर यूनिट्स, स्टॉकिस्ट और रिटेलर्स विनियमन अधिनियम में “छह महीने तक की कैद या 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों” का प्रावधान है।इसके अलावा, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 की धारा 23-सी पंजाब सरकार को अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 4(1) और 4(1ए) के उल्लंघन के लिए प्रति हेक्टेयर 5 लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।