पालमपुर स्थित आयकर विभाग द्वारा कल नगर परिषद हॉल में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधानों से अवगत कराना था। कार्यशाला की अध्यक्षता आयकर अधिकारी (आईटीओ) कुशल कुमार ने की।
आयकर अधिकारी ने उपस्थित लोगों को सूचित किया कि संसद द्वारा पारित नए आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधान आगामी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। उन्होंने नए आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस प्रावधानों के बारे में उन्हें जागरूक किया। उन्होंने कहा कि यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के रिटर्न तक कोई सुधार या मांग दाखिल करनी हो, तो यह केवल 31 मार्च, 2026 तक ही की जा सकती है।
आयकर विभाग ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाह दी कि वे अपने कर संबंधी दावों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि 31 मार्च की अंतिम तिथि से पहले कोई भी दावा सुधार के लिए शेष न रह जाए। उन्होंने उनसे टीडीएस के प्रावधानों का पालन करने और समय पर देय भुगतान करने का आग्रह किया ताकि अतिरिक्त ब्याज से बचा जा सके। कार्यशाला में भाग लेने वालों ने कर संबंधी प्रश्न भी पूछे, जिनका उत्तर आयकर अधिकारी ने दिया।


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