N1Live Punjab पंजाब में बाढ़ राहत का हवाला देते हुए केजरीवाल और सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालती सुनवाई से छूट मिली
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पंजाब में बाढ़ राहत का हवाला देते हुए केजरीवाल और सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालती सुनवाई से छूट मिली

Kejriwal and Sisodia exempted from court hearing in money laundering case citing flood relief in Punjab

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पेश छूट आवेदन को मंजूरी दे दी।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह के समक्ष सूचीबद्ध था।

छूट याचिकाएँ इस आधार पर दायर की गईं कि दोनों नेता पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में लगे हुए हैं। केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री राहत कार्यों का समन्वय करने और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं।

सिसोदिया की ओर से एक अलग आवेदन दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण वह भी पंजाब में हैं, जिससे कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि सिसोदिया पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं और इस हैसियत से प्रभावित निवासियों को सहायता और राहत प्रदान कर रहे हैं।

विशेष अदालत वर्तमान में इस मामले में दस्तावेजों की जाँच से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रही है। विशेष अदालत के एक पूर्व आदेश के विरुद्ध अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय में समानांतर कार्यवाही भी लंबित है।

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