दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पेश छूट आवेदन को मंजूरी दे दी।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह के समक्ष सूचीबद्ध था।
छूट याचिकाएँ इस आधार पर दायर की गईं कि दोनों नेता पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में लगे हुए हैं। केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री राहत कार्यों का समन्वय करने और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं।
सिसोदिया की ओर से एक अलग आवेदन दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण वह भी पंजाब में हैं, जिससे कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि सिसोदिया पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं और इस हैसियत से प्रभावित निवासियों को सहायता और राहत प्रदान कर रहे हैं।
विशेष अदालत वर्तमान में इस मामले में दस्तावेजों की जाँच से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रही है। विशेष अदालत के एक पूर्व आदेश के विरुद्ध अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय में समानांतर कार्यवाही भी लंबित है।