नूरपुर पुलिस जिले के अंतर्गत इंदौरा पुलिस ने एक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हिंदी व्याख्याता के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
यह मामला शनिवार को दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि व्याख्याता पिछले कई दिनों से अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहा था और छात्राओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा था।
जानकारी के अनुसार, पीड़ितों ने अपनी आपबीती स्कूल प्रशासन को बताई, जिसने मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल अनुशासन समिति को मामले की जाँच सौंप दी। समिति ने जाँच की और पीड़ित छात्रों के बयान दर्ज किए। अपनी रिपोर्ट के आधार पर, स्कूल प्रशासन ने आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को जाँच रिपोर्ट सौंप दी।
नूरपुर के एडिशनल एसपी डीसी वर्मा ने बताया कि स्कूल प्रशासन की शिकायत के आधार पर इंदौरा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 और पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। उन्होंने बताया कि आरोपी फिलहाल फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें भेजी गई हैं।
वर्मा ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपों की जांच आगे बढ़ेगी।