February 5, 2025
Haryana

स्थानीय निकाय चुनाव 2 मार्च को, आदर्श आचार संहिता लागू

Local body elections on March 2, model code of conduct implemented

हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसमें आठ नगर निगम, चार नगर परिषद और 21 नगर समितियाँ शामिल हैं। घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई है।

चुनाव कार्यक्रम नामांकन दाखिल करने की तिथि: 11-17 फरवरी नामांकनों की जांच: 18 फरवरी नाम वापसी की अंतिम तिथि: 19 फरवरी मतदान तिथि: 2 मार्च मतों की गिनती: 12 मार्च

सात नगर निगमों, चार नगर परिषदों और 21 नगर समितियों के लिए मतदान 2 मार्च को होगा। इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुनानगर नगर निगम और चार नगर समितियां – अंबाला सदर, पटौदी जटौली मंडी, थानेसर और सिरसा शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, अंबाला और सोनीपत में दो मेयर सीटों और सोहना, असंध और इस्माइलाबाद में तीन नगर पालिका अध्यक्ष सीटों के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। पानीपत नगर निगम के लिए चुनाव 9 मार्च को अलग से होंगे, तथा नामांकन 21 फरवरी से 27 फरवरी तक होंगे। सभी स्थानीय निकायों के लिए मतगणना 12 मार्च को होगी।

इन चुनावों के संचालन के लिए एसईसी विधानसभा मतदाता सूचियों पर निर्भर करेगा। चुनाव नगर निगमों के 212 वार्ड, नगर परिषदों के 118 वार्ड और नगर समितियों के 214 वार्डों को कवर करेंगे। लगभग 25,000 मतदान कर्मी और 10,000 ईवीएम तैनात किए जाएंगे।

वरिष्ठ आईएएस/एचसीएस अधिकारी चुनाव पर्यवेक्षक, आईपीएस/एचपीएस अधिकारी पुलिस पर्यवेक्षक तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी व्यय पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सामान्य उम्मीदवारों के लिए कक्षा 10, महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कक्षा 8 और अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के लिए कक्षा 5 है। यही बात विभिन्न स्थानीय निकायों के वार्ड सदस्यों पर भी लागू होती है।

महापौर पद के उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि नगर निगम वार्ड सदस्यों के लिए इसे संशोधित कर 7.5 लाख रुपये (पहले 6 लाख रुपये) कर दिया गया है, नगर परिषद अध्यक्षों के लिए इसे संशोधित कर 20 लाख रुपये कर दिया गया है, नगर समिति अध्यक्षों के लिए इसे संशोधित कर 12.5 लाख रुपये कर दिया गया है और नगर परिषद वार्ड सदस्यों के लिए इसे संशोधित कर 4.5 लाख रुपये कर दिया गया है तथा नगर समिति वार्ड सदस्यों के लिए इसे संशोधित कर 3 लाख रुपये कर दिया गया है।

आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में घोषणा प्रकाशित करनी होगी।

नोटा खंड पेश किया गया अगर किसी चुनाव में सभी उम्मीदवारों को NOTA (इनमें से कोई नहीं) से कम वोट मिलते हैं, तो कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा और फिर से चुनाव कराया जाएगा। इसके अलावा, जो उम्मीदवार पहले चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें NOTA से कम वोट मिले हैं, उन्हें फिर से चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा।

राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने दोहराया कि चुनाव मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी होने तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

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