March 12, 2025
Haryana

नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए नाबालिग को 10 साल की जेल

Minor gets 10 years jail for drug trafficking

गुरुग्राम की जिला एवं सत्र अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग युवक को मादक पदार्थ तस्करी के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उपलब्ध विवरण के अनुसार, युवक को गुरुग्राम पुलिस ने 14 अप्रैल, 2020 को इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर-18, गुरुग्राम के पास एक दुकान से गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से 107 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। आरोपी के खिलाफ गुरुग्राम के उद्योग विहार थाने में एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

सिकंदरपुर स्थित स्थानीय पुलिस की अपराध शाखा ने जांच की। जांच दल ने आरोपियों के खिलाफ सभी सबूत और गवाह एकत्र किए और उन्हें अदालत में पेश किया।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों और गवाहों से सहमत होते हुए गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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