जिला विधि सेवा प्राधिकरण 9 मई को जिले की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, पेंशन संबंधी मामले, कर्मचारी मुआवजा, बैंक वसूली, बिजली और टेलीफोन बिल, आवास वित्त, उपभोक्ता शिकायतें, मोटर वाहन चालान और मकान कर से संबंधित मामले यहां लाए जा सकते हैं।


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