लुधियाना : अपर सत्र न्यायाधीश डॉ अजीत अत्री की अदालत ने परिवहन निविदा घोटाले से संबंधित एक कथित भ्रष्टाचार मामले में पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
“राजनीतिक प्रतिशोध की दलील, पहली बार में आकर्षक लगती है, लेकिन जब अब तक की पूरी जाँच देखी जाती है, तो दलील विश्वसनीय नहीं होती है। जांच अभी शुरुआती चरण में है और जैसे-जैसे आगे बढ़ती है और मामले में और आरोपी गिरफ्तार होते जाते हैं, वैसे-वैसे और भी बड़े घोटाले की संभावना नजर आती है। अपराध की गंभीरता और मामले से संबंधित गवाहों को प्रभावित करने की संभावना भी नियमित जमानत के लिए काफी प्रासंगिक हैं। आरोपों की प्रकृति और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, आरोपी जमानत का हकदार नहीं है, ”अदालत ने कहा।
“आवेदक (पूर्व मंत्री) के विद्वान वकीलों ने मामले को फाइल पर आने वाले आरोपों से पूरी तरह से कोई सरोकार नहीं होने के रूप में पेश किया है। लेकिन जब इस स्तर पर, जांच पूरी तरह से की जाती है, तो निविदाओं के आवंटन से पूरी प्रक्रिया में आवेदक की स्पष्ट भागीदारी होती है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि आवेदक उस विभाग का मंत्री था जिससे ये निविदाएं संबंधित हैं। इस स्तर पर आवेदक की विशिष्ट भूमिका आ रही है और फाइल पर कोई कारण या दुश्मनी नहीं आ रही है, जिसके कारण इस स्तर पर सह-अभियुक्तों पर अविश्वास किया जा सकता है। प्राथमिकी दर्ज करने से पहले मामले की विस्तृत जांच भी की गई है। गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें से आवेदक की भूमिका भी फाइल में आ गई है, ”अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा।
आशु 22 अगस्त से हिरासत में है। वह करीब नौ दिनों तक पुलिस हिरासत में रहा। इसके बाद सीजेएम सुमित मक्कड़ ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले आशु को लुधियाना सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। सुरक्षा कारणों से उन्हें पटियाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।
अभियोजन पक्ष ने उसे जमानत देने का विरोध इस दलील के साथ किया है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और जमानत पर रिहा होने पर आरोपी इसमें बाधा डाल सकता है। पूर्व डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों ने जमानत याचिका पर बहस के दौरान अदालत की अनुमति से दलील दी थी कि ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने की जरूरत नहीं है.
दूसरी ओर, बचाव पक्ष के वकीलों ने मामले को सुलझाने के लिए पूर्व डीएसपी के स्थानीय स्टैंड को कड़ी चुनौती दी।
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