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स्विमिंग पूल में 5 साल के बच्चे की मौत पर गुरुग्राम के बिल्डर को नोटिस

Notice to Gurugram builder on death of 5 year old child in swimming pool

गुरुग्राम, 29 जुलाई गुरुग्राम प्रशासन ने सेक्टर 37 स्थित बीपीटीपी सेरेन पार्क सोसाइटी के बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी कर कथित लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके कारण सोसाइटी के स्विमिंग पूल में पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई।

घटना के बाद से ही स्थानीय लोग बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने पूल मेंटेनेंस एजेंसी के पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बिल्डर पर “अक्षम” एजेंसी को काम पर रखने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने डीसी निशांत यादव को शिकायत लिखी है, जिन्होंने बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

यादव ने कहा, “हमने बिल्डर से इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। हमें यह जानना है कि एजेंसी को किस आधार पर काम पर रखा गया था और क्या इसकी साख या पिछले रिकॉर्ड की जांच करने का कोई प्रयास किया गया था। अगर हमें जवाब असंतोषजनक लगा तो हम बिल्डर को दंडित करेंगे।”

प्रशासन ने ‘पूल सुरक्षा’ नीति भी तैयार की है और क्लबों और हाउसिंग सोसाइटियों में पूल के लिए 30-सूत्रीय एसओपी जारी किया है। नीति के अनुसार 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ माता-पिता, अभिभावक या कोई अन्य वयस्क अवश्य होना चाहिए।

स्विमिंग पूल बनाने के लिए डीटीपी से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, उन्हें केवल प्रशिक्षित और पुलिस द्वारा सत्यापित कर्मचारियों को ही काम पर रखना होगा और प्रत्येक पूल में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित प्राथमिक उपचार के उपकरण उपलब्ध कराने होंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने यह भी अनिवार्य किया है कि पूल पर मौजूद कर्मचारियों को पुनर्जीवन जैसी जीवनरक्षक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाए।

यह पता चला है कि लाइफ गार्ड द्वारा लड़के को पूल से निकाल लेने के बाद भी, पांच वर्षीय बच्चे को होश में लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

डीसी यादव ने कहा, “मार्च में ही हमने इन पूलों को चलाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में निर्देश जारी किए थे, लेकिन इस निर्देश की अनदेखी की जा रही है। यह नीति बाध्यकारी होगी और अब आरडब्ल्यूए, बिल्डरों और क्लबों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।”

आरडब्ल्यूए, बिल्डरों और क्लबों को भी स्विमिंग पूल के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक पत्र जारी किया गया है, ऐसा न करने पर उन्हें भी अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

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