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बिजली चोरी मामले में सपा सांसद बर्क को नोटिस, 15 दिन में भरना होगा जुर्माना

Notice to SP MP Burke in electricity theft case, will have to pay fine within 15 days

संभल, 22 दिसंबर । संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर्रहमान बर्क को बिजली चोरी के मामले में नोटिस भेजा गया है।

संभल के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने कहा कि सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को कानून के प्रावधानों के तहत नोटिस भेजा गया है। हमने एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया है। 1.9 करोड़ रुपये का नोटिस उन्हें भेजा गया है, उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन की समय सीमा दी गई है। अगर वो हमारे आंकलन से संतुष्ट नहीं हैंं, तो उन्हें हमें पत्र देना पड़ेगा। उन्हें आगे अपील करने का भी अधिकार है। इस पूरी प्रकिया में एक महीने का समय लगेगा।

अगर तय समय सीमा में बर्क जुर्माना नहीं भरते हैंं, तो बिजली विभाग सेक्शन 5 के तहत डीएम को पत्र लिख वसूली के लिए कह सकता है। इसके बाद डीएम कार्रवाई कर सकते हैं। यदि तहसीलदार को वसूली का आदेश मिलता है, तो वे बर्क की संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं। यदि वसूली के आदेश के बावजूद बर्क भुगतान नहीं करते हैंं, तो तहसीलदार उनकी संपत्ति कुर्क कर सकते हैं।

बता दें, सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान जांच में गड़बड़ी पाई गई। बिजली विभाग ने सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया है। इसके साथ ही उनके सहयोगियों पर विभाग के अधिकारियों को भी धमकाने का आरोप लगा है। धमकी देने के मामले में सपा सांसद के पिता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को देख लेने की बात कही थी। संभल के सांसद बर्क के घर की बिजली काटी जा चुकी है। उन पर एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बिजली चोरी के आरोपों में घिरे संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपासराय स्थित घर पर गुरुवार सुबह भारी पुलिस फोर्स के साथ बिजली विभाग की टीम पहुंची थी। टीम तीन दिन पहले लगाए गए स्मार्ट मीटर की जांच करने पहुंची थी कि इन दिनों में कितने यूनिट बिजली की खपत हुई। गड़बड़ी का पता चलने के बाद बिजली विभाग ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

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