कुल्लू, 19 फरवरी विभागीय जांच में तेलंगाना की 26 वर्षीय महिला पर्यटक की मौत के लिए दोनों को दोषी ठहराए जाने के बाद पर्यटन विभाग ने लापरवाही के लिए पायलट और ऑपरेटर के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। 11 फरवरी को मनाली उपमंडल के डोभी में टेंडेम पैराग्लाइडिंग के दौरान हवा में हार्नेस फेल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
डोभी साइट पर पैराग्लाइडिंग निलंबित
कुल्लू जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने कहा कि दुर्घटना के दिन डोभी साइट पर पैराग्लाइडिंग को निलंबित कर दिया गया था और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को डोभी पैराग्लाइडिंग साइट को विनियमित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
हालांकि, जांच के दौरान वहां कमियां पाई गईं, जिसके बाद अगले आदेश तक साइट पर पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। डीटीडीओ ने कहा कि जल्द ही मार्शल तैनात किए जाएंगे और बहाली पर निर्णय लेने से पहले तकनीकी समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।
इससे पहले विभाग ने कांगड़ा के लालोट गांव के पायलट राहुल सिंह और कुल्लू के परिचालक घनश्याम नेगी का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। जांच रिपोर्ट में लापरवाही सामने आने के बाद दोनों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें अपना लाइसेंस सरेंडर करने को कहा गया है।
कुल्लू जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डीटीडीओ) सुनयना शर्मा ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान यह पाया गया कि दुर्घटना मानवीय भूल के कारण हुई। उन्होंने बताया कि जांच के बाद पता चला कि पायलट ने सेफ्टी हार्नेस ठीक से नहीं बांधा था। उन्होंने बताया कि महिला पर्यटक उड़ान भरने के दो मिनट बाद ही पैराग्लाइडर से गिर गई और एक घर की छत से टकरा गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
डीटीडीओ ने कहा कि दुर्घटना के दिन ही डोभी साइट पर पैराग्लाइडिंग रोक दी गई थी। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को डोभी पैराग्लाइडिंग साइट को विनियमित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, जांच के दौरान वहां कमियां पाई गईं, जिसके बाद अगले आदेश तक साइट पर पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मार्शल तैनात किए जाएंगे और पैराग्लाइडिंग पर निर्णय लेने से पहले तकनीकी समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।
उधर, कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला भी मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कर रहे हैं। पुलिस भी आईपीसी की धारा 304ए और 336 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.
निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आने पर पर्यटन विभाग ने गड़सा फ्लाइंग साइट में पैराग्लाइडर पायलटों और ऑपरेटरों पर जुर्माना भी लगाया है और अगले आदेश तक इस साइट पर पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीटीडीओ ने कहा कि नौ पैराग्लाइडरों का निरीक्षण किया गया और उनमें से आठ में खामियां थीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना हेलमेट के ग्लाइडर उड़ा रहे थे जबकि कुछ बिना परीक्षण के पुराने ग्लाइडर से उड़ान भर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि सात लोगों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और एक पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।