November 23, 2024
Punjab

PEDA ने 20 हजार कृषि सौर पंपों के लिए आवेदन आमंत्रित किए

पंजाब में कृषि क्षेत्र को हरित बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) ने कृषि उपयोग के लिए समर्पित 20,000 सौर पंपों (सतही और सबमर्सिबल) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने शनिवार को संगरूर में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि सौर पंप लगाने के इच्छुक किसान अब 9 सितंबर से 30 सितंबर, 2024 तक www.pmkusum.peda.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसानों के पास 3, 5, 7.5 और 10 एचपी क्षमता वाले सोलर पंप के लिए आवेदन करने का विकल्प है। सोलर पंप स्थापना के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को 60% और अनुसूचित जाति (एससी) के किसानों को 80% सब्सिडी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2000 तथा ग्राम पंचायतों के लिए 3000 सौर पंप निर्धारित किए हैं।

  डार्क जोन (अति-दोहित भूजल ब्लॉक) के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में, ये पंप उन किसानों को आवंटित किए जाएंगे जिनके बोरवेल पर पहले से ही सूक्ष्म (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली स्थापित है।

इसके अतिरिक्त, अमन अरोड़ा ने बताया कि गांव के तालाबों, खेत तालाबों या नहर के पानी की डिग्गियों से पानी निकालने के लिए डीजल पंप का उपयोग करने वाले किसान और पंचायतें भी इस योजना के तहत पात्र हैं।

कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन किसानों के पास पीएसपीसीएल के बिजली मोटर कनेक्शन हैं या जिन्होंने अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवाए हैं, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इच्छुक किसान अधिक जानकारी के लिए www.pmkusum.peda.gov.in पर जा सकते हैं और योजना का ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं।

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