हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण (HHPA) ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को पांच अतिरिक्त प्रक्रियाएं करने से रोक दिया है, और उन्हें केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित कर दिया है। नवीनतम प्रतिबंध मोतियाबिंद सर्जरी, पेट की हिस्टेरेक्टॉमी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस उपचार, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी – तीव्र और जीर्ण) प्रबंधन और लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी पर लागू होते हैं।
इस कदम से सार्वजनिक अस्पतालों के लिए आरक्षित प्रक्रियाओं की संख्या 114 से बढ़कर 119 हो गई है।
आयुष्मान भारत की सीईओ संगीता तेतरवाल ने नए आदेश की पुष्टि करते हुए कहा, “इस निर्देश को हरियाणा के सभी सिविल सर्जनों को सख्ती से लागू करने के लिए भेज दिया गया है।” “ये चिकित्सा प्रक्रियाएं केवल सरकारी संस्थानों में ही आरक्षित की गई हैं। निजी अस्पताल आयुष्मान भारत के तहत प्रक्रियाएं नहीं करेंगे,” उन्होंने कहा।
अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के उपयोग को अनुकूलतम बनाना तथा राज्य के स्वास्थ्य बजट पर वित्तीय भार को कम करना है।
करनाल की सिविल सर्जन डॉ. पूनम चौधरी ने विस्तार से बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के ज़रिए निजी अस्पतालों को यह आदेश दे दिया गया है। उन्होंने कहा, “निजी अस्पताल स्वतंत्र रूप से ये सर्जरी करना जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर या प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।” “यह पहली बार नहीं है जब ऐसा कदम उठाया गया है। पहले के चरणों में कई प्रक्रियाएं पहले से ही सार्वजनिक अस्पतालों के लिए आरक्षित थीं।”
डॉ. चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि इस कदम का उद्देश्य अधिकाधिक नागरिकों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
हालांकि, इस निर्देश से निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में नाराजगी है। करनाल आईएमए के अध्यक्ष डॉ. दीपक प्रकाश ने कहा, “इस आदेश को लेकर निजी डॉक्टरों में नाराजगी है। हम राज्य निकाय के संपर्क में हैं और विस्तृत चर्चा के बाद अंतिम फैसला लेंगे।”