पंजाब सरकार के पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन निर्बाध रूप से प्राप्त करते रहने के लिए अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को कहा गया है। जिला कोषाधिकारी सुखबीर कौर ने बताया कि राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है।
उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक सुविधा प्रदान करना और पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने आगे कहा कि कई पेंशनभोगी अभी भी बैंकों में मैन्युअल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि नई प्रणाली के तहत ऐसे प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इसलिए पेंशनभोगियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पेंशन बिना किसी देरी के जारी रखने के लिए जल्द से जल्द अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। जिला कोषाधिकारी ने बताया कि पेंशनभोगी अपने प्रमाण पत्र कई स्थानों पर जमा कर सकते हैं, जिनमें निकटतम कोष कार्यालय, उनकी संबंधित बैंक शाखाएं और स्थानीय सेवा केंद्र शामिल हैं।
पंजाब सरकार के पेंशनभोगियों को 31 मार्च तक अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि वे राज्य सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके घर बैठे ही इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जिसके माध्यम से अधिकारी उन्हें घर बैठे ही प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करेंगे। इसके अलावा, पेंशनभोगी जीवन प्रमाण मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करके और डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र जमा करके स्वयं भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल प्रणाली से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पेंशनभोगियों की जीवन स्थिति सत्यापित करने में मदद मिली और यह सुनिश्चित हुआ कि हर साल शारीरिक रूप से आने की आवश्यकता के बिना पेंशन सुचारू रूप से जारी की जाए। उन्होंने आगे कहा कि सभी पेंशनभोगियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 31 मार्च या उससे पहले जमा करा दें।
अधिकारियों ने पेंशनभोगियों से आग्रह किया है कि वे अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें और अपनी मासिक पेंशन प्राप्त करने में किसी भी असुविधा से बचने के लिए प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें।


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