November 24, 2024
Punjab

पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दी ‘एक विधायक, एक पेंशन’ योजना को मंजूरी

चंडीगढ़, पंजाब में ‘एक विधायक-एक पेंशन’ विधेयक को मिली मंजूरी, मई में, पंजाब कैबिनेट ने ‘एक विधायक, एक पेंशन’ नियम को लागू करने के सरकार के फैसले को अपनी मंजूरी दे दी, जो अतीत से विचलन में था, जब विधायकों को पूरक शर्तों के लिए भी पेंशन मिलती थी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विकास की सराहना की और कहा कि इससे करदाताओं के पैसे की बचत होगी। नई योजना का उद्देश्य एक विधायक द्वारा दी गई शर्तों की संख्या के आधार पर भुगतान को हटाना है।
सरकार को इससे 19 करोड़ रुपये की बचत होगी। इससे पहले, विधायकों को उनके प्रत्येक कार्यकाल के लिए अलग-अलग भुगतान मिलता था।

नए नियम के तहत अब विधायक के तौर पर हर व्यक्ति को प्रतिमाह 60 हजार की पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा, चाहे वो कितनी बार भी विधायक क्यों न रहा हो। यदि कोई व्यक्ति सदस्य के तौर पर सेवा करते हुए 65 साल, 75 साल और 80 साल का हो जाता है, तब वो आरंभिक पेंशन में क्रमश: 5 फीसदी , 10 फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी का हकदार होगा।

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