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पंजाब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य

Punjab Registration of farmers mandatory to avail PM Kisan Samman Nidhi scheme

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी किसानों के लिए केंद्रीय किसान पंजीकरण प्रणाली के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है ताकि वे अपनी किश्तें प्राप्त करना जारी रख सकें।

मोहाली के मुख्य कृषि अधिकारी सुखजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीकरण कराना और एक विशिष्ट किसान पंजीकरण आईडी बनाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि किसान पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य किसानों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना है ताकि सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से वास्तविक किसानों तक पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थी किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है और किसान आईडी प्राप्त कर ली है। प्रत्येक पंजीकृत लाभार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जो उनके मौजूदा पीएम किसान खाते से जुड़ी होगी, जिससे भूमि अभिलेखों का सत्यापन और प्रमाणीकरण आसान हो जाएगा। डॉ. सुखजिंदर सिंह बाजवा ने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि जो किसान पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनकी भविष्य की किस्तों पर रोक लग सकती है।

किसानों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि लाभार्थी किसान अपना आधार कार्ड लेकर निकटतम साझा सेवा केंद्र पर जाकर तुरंत पंजीकरण करा लें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, एसएएस नगर, साझा सेवा केंद्र के संपर्क में रहकर विभिन्न ब्लॉकों में ग्राम स्तरीय शिविरों का आयोजन भी कर रहा है। किसान आगे की सहायता और जानकारी के लिए अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय जा सकते हैं।

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