October 5, 2024
Punjab

पंजाब परिवहन विभाग ने पर्यटक वाहनों पर रोड टैक्स में संशोधन किया

15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के बाद, पंजाब परिवहन विभाग ने राज्य में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर रोड टैक्स घटा दिया है। साथ ही, पंजाब में प्रवेश करने वाली अन्य राज्यों की स्टेज कैरिज बसों पर भी टैक्स बढ़ा दिया है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दूसरे राज्यों में पंजीकृत साधारण बसों के लिए कर 5.50 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। वहीं दूसरे राज्यों में पंजीकृत एचवीएसी बसों और लग्जरी बसों के लिए कर 7 रुपये प्रति किलोमीटर और 13 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है।

अन्य राज्यों में पंजीकृत कई पर्यटक बसें मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए चलती हैं।

राज्य में पंजीकृत 15 साल से पुराने निजी वाहनों और आठ साल से पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए विभाग ने दो पहिया वाहनों पर 500 रुपये और चार पहिया वाहनों पर 3,000 रुपये से 6,000 रुपये सालाना कर लगाया है – जो क्यूबिक क्षमता (सीसी) पर निर्भर करता है। वाणिज्यिक वाहनों के लिए, कर सीसी के आधार पर 500 रुपये से 2,000 रुपये सालाना के बीच है। भारी वाहनों के लिए, 2,500 रुपये सालाना कर लगाया गया है।

इसके अलावा, राज्य ने रोड टैक्स में कटौती करके छोटे पर्यटक वाहन संचालकों की मदद की है। नई दरों के तहत, एक साधारण बस पर प्रति सीट 2,050 रुपये, एक डीलक्स नॉन-एसी बस पर 2,650 रुपये, एक एसी डीलक्स बस पर 4,150 रुपये और एक सुपर इंटीग्रल बस पर 5,000 रुपये सालाना टैक्स लगेगा। पहले, पर्यटक वाहनों पर प्रति सीट 7,000 रुपये टैक्स लगता था।

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