राजस्थान से होने वाले अवैध खनन को रोकने के लिए संघर्षरत हरियाणा ने प्रस्ताव दिया है कि पड़ोसी राज्य की सीमा से लगे 5 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
हरियाणा ने अनुरोध किया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को 5 किलोमीटर के इस बफर ज़ोन को चिह्नित करने का निर्देश दिया जाए। यह प्रस्ताव मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए अरावली में बनाई गई अवैध सड़कों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में रखा था।
हरियाणा ने अवैध खनन के लिए दो पड़ोसी राज्यों की अलग-अलग खनन नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया। “इन इलाकों में लाइसेंसशुदा क्रशर ज़ोन हैं। हरियाणा में भी, राजस्थान-हरियाणा सीमा पर बेवान गाँव में एक क्रशर ज़ोन है। लीज़धारकों ने अपनी लीज़ सीमा से ज़्यादा खनन किया है। नतीजतन, आसपास के इलाकों को नुकसान हो रहा है।”
इसके अलावा, अरावली पर्वत श्रृंखला को पार करने वाली अंतरराज्यीय सीमा भी राजस्थान की ओर से अवैध खनन की सुविधा प्रदान करती है। दोनों राज्यों की नीतियों में अंतर के कारण, सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। इसका फायदा राजस्थान से संचालित खनन माफिया उठा रहे हैं, जो हरियाणा के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इस तरह से निकाले गए खनिजों को अवैध रूप से हरियाणा ले जाया जाता है। इससे न केवल राजस्व का भारी नुकसान होता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा होता है
। हलफनामे में कहा गया है, “सीमाओं के स्पष्ट सीमांकन के अभाव में, हरियाणा की ओर अवैध खनन गतिविधियाँ होती हैं। राजस्थान की सीमा में 5 किमी तक सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।” नूंह जिले के बसई मेव गाँव में अवैध खनन के मामले में अदालत के निर्देश पर हलफनामा दायर किया गया और राज्य को 16 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया।
हरियाणा के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नूंह जिले में जंगल और कृषि भूमि को काटकर बनाई गई दो सड़कों ने राजस्थान सीमा की दूरी लगभग 25 किलोमीटर कम कर दी है और अवैध खनन करने वालों को अधिकारियों से बचने में मदद की है। ये सड़कें पिछले दो वर्षों में तत्कालीन सरपंच और अधिकारियों की मिलीभगत से बनाई गई हैं।