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रणवीर सेना प्रमुख हत्याकांड : सीबीआई ने आरा कोर्ट में केस डायरी और अन्य दस्तावेज जमा किए

Ranveer Sena chief murder case: CBI deposits case diary and other documents in Ara court

पटना, 10 जनवरी  । रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्‍वर मुखिया की हत्या की जांच कर रही सीबीआई ने मंगलवार को बिहार के आरा की एक विशेष अदालत में 168 पेज की केस डायरी और कुल 500 पेज के अन्य संबंधित दस्तावेज जमा किए।

इस मामले में सीबीआई पहले ही आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, जिसमें पूर्व एमएलसी हुलास पांडे, जो लोजपा-रामविलास पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं, सहित 8 लोगों को नामित किया गया है।

पूरक आरोपपत्र दाखिल करने पर अदालत ने सीबीआई से केस डायरी और अन्य संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछा था, क्योंकि वे दाखिल नहीं किए गए थे।

भोजपुर जिले के बेलाउर गांव के मूल निवासी मुखिया ने रणवीर सेना नामक उच्च जाति मिलिशिया का गठन किया था और यह 1995 और 2000 के बीच भोजपुर और जहानाबाद जिले में कई नरसंहारों में शामिल था, क्योंकि इसने माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) पर हमला किया था, जिसे माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) माना जाता है। क्षेत्र में निचली जाति के लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों का एक मिलिशिया। उस समय रणवीर सेना और एमसीसी के बीच वर्चस्व की लड़ाई के कारण लक्ष्मणपुर बाथे, सेनारी, बथानी टोला आदि नरसंहार हुए थे।

1 जून, 2012 को जब वह सुबह की सैर के लिए अपने घर से बाहर निकले थे, तब आरा शहर के नवादा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कटिता इलाके में अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी हत्या के बाद उनके समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया था और कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था।

शुरुआत में मामले की जांच बिहार पुलिस द्वारा की गई थी और 13 जुलाई 2013 को इसे सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। 10 साल की जांच के बाद सीबीआई ने दिसंबर 2023 में आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।

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