लखनऊ, 24 दिसंब । यूपी पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रदेश के युवा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों को भर्ती करने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में, शनिवार को बोर्ड की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें अनारक्षित के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद आरक्षित हैं।
नोटिफिकेशन में महिलाओं के लिए आरक्षण भी निर्धारित कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में दिए गए क्षैतिज आरक्षण में दी गयी जानकारी के तहत सम्पूर्ण पदों में से 20 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, जो 16 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। वहीं, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है।
आवेदन पत्र के साथ ही उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा, जो यूपीपीबीपीबी की ओर से 400 रुपये तय किया गया है। भर्ती के लिए सामान्य, ओबीसी एवं अनुसूचित जाति से आने वाले पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई 168 सेमी और महिलाओं की न्यूनतम लंबाई 152 सेमी होनी चाहिए। जबकि, अनुसूचित जनजाति श्रेणी से आने वाले पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी एवं महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 147 सेमी होना अनिवार्य है।
भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या इसके समकक्ष योग्यता प्राप्त की हो।
वहीं, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, अधिकतम आयु के तौर पर उम्मीदवार ने 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले एवं 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में छूट प्रदान की जाएगी।