November 23, 2024
Himachal

प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य: डीसी

सिरमौर में सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास में, जिला मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर सुमित खिमता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 को लागू किया है, जिसमें जिले के भीतर प्रवासी श्रमिकों के रोजगार और आवागमन के लिए सख्त नियम जारी किए गए हैं। इन उपायों का उद्देश्य अनौपचारिक कार्यों या सेवाओं के लिए किसी भी प्रवासी श्रमिक को नियुक्त करने या काम पर रखने से पहले अनिवार्य पहचान और सत्यापन सुनिश्चित करना है।

नए आदेश के तहत, कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार या व्यावसायिक संस्था प्रवासी मजदूरों को अनौपचारिक रोजगार में तब तक नहीं लगा सकती, जब तक कि वे सत्यापन के लिए नामित फील्ड अधिकारी को पासपोर्ट आकार की तस्वीर सहित श्रमिक का पूरा विवरण प्रस्तुत न करें। इसके अतिरिक्त, स्वरोजगार या अनौपचारिक व्यापार, जैसे कि स्ट्रीट वेंडिंग, की तलाश करने वाले प्रवासी श्रमिकों को जिले में प्रवेश करने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन प्रमुख को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

निर्देश में चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 के तहत प्रवासी श्रमिक और नियोक्ता दोनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस पहल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों का रिकॉर्ड बनाए रखकर अपराध की रोकथाम को बढ़ाना और सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना है, जिनके पास अक्सर उचित पहचान का अभाव होता है, जिससे उनकी गतिविधियों की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।

खिमता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सिरमौर में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रों जैसे कि स्ट्रीट वेंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और मोची तथा शॉल बेचने जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। इनमें से कई कामगार उचित पहचान प्रक्रियाओं से गुजरने में विफल रहते हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और संपत्ति को संभावित जोखिम पैदा होता है। खिमता ने जोर देकर कहा, “असामाजिक तत्वों को शांति और सुरक्षा को बाधित करने के लिए नौकरी की तलाश का उपयोग करने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है।”

2 दिसंबर तक प्रभावी इस आदेश का उद्देश्य संभावित खतरों को कम करना और सभी प्रवासी श्रमिकों का उचित हिसाब-किताब सुनिश्चित करके जिले की समग्र सुरक्षा को बढ़ाना है। इन विनियमों का कोई भी उल्लंघन कानून के तहत दंड के अधीन होगा।

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