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क्लर्कों को राहत: 2023 की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश माना जाएगा

Relief to clerks: Strike period of 2023 to be treated as earned leave

हरियाणा सरकार ने 2023 में हड़ताल पर जाने वाले क्लर्कों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हड़ताल की अवधि अब अर्जित अवकाश मानी जाएगी। इस अवधि का न तो वेतन काटा जाएगा और न ही इस अवधि को सेवा में विराम माना जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का भी प्रभार संभाल रहे हैं, द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि हड़ताल पर जाने से पहले, अर्जित या संचित अवकाश को पहले समायोजित किया जाएगा, उसके बाद अर्ध-वेतन अवकाश दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी हड़ताल अवधि समायोजित नहीं होती है, तो अग्रिम अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, जिसे भविष्य के अर्जित अवकाश से समायोजित किया जाएगा।

पत्र में आगे कहा गया है कि यह छूट एक बार की विशेष व्यवस्था के रूप में दी जा रही है और इसे मिसाल नहीं माना जाएगा। ये निर्देश केवल विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों, विशेषकर क्लर्कों पर लागू होंगे, जिन्होंने उस विशेष हड़ताल में भाग लिया था। ये किसी अन्य मामले पर लागू नहीं होंगे।

सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) और कोषागार अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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