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विधि विश्वविद्यालय से 43 बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने का आग्रह

Request to reinstate 43 dismissed employees from the law university.

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचपीएनएलयू) के कर्मचारियों ने आज सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू) के बैनर तले डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से 43 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की “अवैध” बर्खास्तगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से उन्हें तुरंत बहाल करने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सीआईटीयू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा, “इन श्रमिकों को बर्खास्त हुए एक महीने से अधिक समय हो गया है। श्रम विभाग के साथ औद्योगिक विवाद उठाने के बावजूद, कोई सुलह वार्ता शुरू नहीं की गई है।”

मेहरा ने कहा, “सफाई, सुरक्षा, हॉस्टल अटेंडेंट, ड्राइवर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और अन्य तकनीकी पदों पर कई सालों से काम कर रहे इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया। उन्हें बिना डबल ओवरटाइम वेतन दिए दिन में 12 घंटे काम कराया जाता था। इन कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त वेतन के अपनी निर्धारित भूमिकाओं से परे अतिरिक्त कार्य करने के लिए भी मजबूर किया जाता था। इसके अलावा, उन्हें ईपीएफ, ईएसआई, चिकित्सा सुविधाएं या छुट्टियां जैसे लाभ भी नहीं दिए जाते थे। कर्मचारियों की कमी के साथ काम कर रहे विश्वविद्यालय ने इन कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ डाला।”

उन्होंने आगे कहा कि इन कर्मचारियों को उचित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से काम पर रखा गया था जिसमें साक्षात्कार शामिल थे। “अब उन्हें बिना किसी नोटिस या वैध कारण के नौकरी से निकालना कानून के खिलाफ है। बिना किसी कारण के कर्मचारियों को काम पर रखने और नौकरी से निकालने की प्रथा, जिसे “हायर एंड फायर” नीति के रूप में जाना जाता है, देश के श्रम कानूनों के तहत अनुमति नहीं है,” उन्होंने कहा।

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