मोहाली, 17 नवंबर
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुछ पार्षदों की शिकायत पर स्थानीय निकाय विभाग द्वारा मोहाली नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू को हटाने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। पार्षदों ने विभाग से शिकायत की थी कि मेयर ने लैंडचेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएट्स के शेयरधारक और वित्त एवं अनुबंध समिति के सदस्य के रूप में कंपनी को रखरखाव के लिए मोहाली में दो राउंडअबाउट आवंटित किए थे। कंपनियाँ विज्ञापन के प्रयोजन के लिए भी राउंडअबाउट का उपयोग कर सकती हैं।
विभाग के सचिव की ओर से भेजे गये नोटिस के मुताबिक मेयर सिद्धू को पार्षद पद से हटाने की अनुशंसा की गयी है.
सिद्धू को पद से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने इस कदम के खिलाफ अदालत का रुख किया और उन्हें कुछ राहत मिली। मामले में अगली सुनवाई अगले साल फरवरी में होगी.
सिद्धू ने आरोप लगाया कि मोहाली विधायक और उनके पार्षद उन्हें पद से हटाने और नगर निगम कार्यालय पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि विपक्षी दल का मामला विफल हो गया, इसलिए उन्हें कार्यालय से हटाने के लिए एक नई शिकायत दर्ज की गई।
इस शिकायत के आधार पर स्थानीय निकाय विभाग के सचिव अजोय शर्मा ने सिद्धू को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर उन्होंने समय पर इसका जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाएगी.
सिद्धू ने बताया कि उन्होंने नोटिस का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि किसी भी स्थिति में सरकार उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई करेगी. इसलिए उन्हें इस संबंध में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।