December 21, 2024
Himachal

कसोल में 79 आतिथ्य इकाइयों पर उल्लंघन के लिए 1.77 लाख रुपये का जुर्माना

Rs 1.77 lakh fine for violations on 79 hospitality units in Kasol

पर्यटन विभाग ने पार्वती घाटी के कसोल में 79 आतिथ्य इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है और अब तक 43 ऑपरेटरों पर 1.77 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला की अध्यक्षता में जिला प्रशासन द्वारा गठित एक संयुक्त टीम ने पिछले महीने कसोल में विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों, होमस्टे, कैंपिंग साइट्स और अन्य वाणिज्यिक ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की।

विभिन्न खामियों के कारण लगभग 45 इकाइयां बंद कर दी गईं। इस अभियान को जारी रखते हुए विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी कर तलब किया है। कुल्लू जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डीटीडीओ) सुनयना शर्मा ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी कर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया है।

उन्होंने कहा, “कसोल में करीब 20 कैंपिंग साइट्स पाई गईं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थीं। कुछ इकाइयां उचित दस्तावेज के बिना और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए चल रही थीं। कुछ होटल और होमस्टे भी पाए गए जहां अधिक कमरों का इस्तेमाल किया जा रहा था और कागजों में कम कमरे पंजीकृत थे।” उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कई तरह की खामियां भी पाई गईं।

डीटीडीओ ने कहा कि अब तक 43 ऑपरेटर पेश हुए हैं और उन्हें दंडित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों और कमियों को ठीक नहीं किया है, उनके होटल, होमस्टे और आतिथ्य इकाइयां बंद रहेंगी।

न्यायालय ने 25 अक्टूबर, 2017 को कुल्लू के पुलिस अधीक्षक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक को कसोल और मलाणा के आसपास के सभी रेस्तराओं, होटलों और भोजनालयों पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए छापेमारी करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि कसोल में किसी भी प्रतिष्ठान को कानून के अनुसार काम करने के अलावा काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद, प्रशासन नियमित रूप से कसोल और आसपास के क्षेत्रों में वाणिज्यिक पर्यटन इकाइयों द्वारा अवैध वाणिज्यिक संचालन और अतिक्रमण की पहचान करने के लिए अभियान चलाता है।

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