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संभल सांसद को अवैध निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट ने दिया 30 जनवरी तक का समय

SDM court gives time till January 30 to Sambhal MP in illegal construction case

संभल, 25 जनवरी । संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित मकान के अवैध निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट ने एक और सप्ताह का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जनवरी को होगी। इससे पहले 16 जनवरी को भी एसडीएम ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था।

सांसद की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में पेश होकर प्रार्थना पत्र दिया कि अवर अभियंता द्वारा उनके निर्माण को नवनिर्माण बताया गया है, वह नव निर्माण नहीं है। इसके बाद एसडीएम वंदना मिश्रा ने अवर अभियंता को भी नोटिस जारी किया है।

एसडीएम वंदना मिश्रा ने आईएएनएस को बताया, “इस मामले में पक्ष की तरफ से उनके वकील ने हमें नवनिर्माण की बात पर एक प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अवर अभियंता ने रिपोर्ट दी है कि यह नव निर्माण है, लेकिन वह नव निर्माण नहीं है। उसके संबंध में हम अवर अभियंता को नोटिस जारी कर रहे हैं। नगरपालिका परिषद में जो संपत्ति अंकित है उसमें दो ही नाम हैं। उसमें जियाउर्रहमान बर्क का नाम अंकित है। इसलिए हमने उनके नाम पर नोटिस भेजा। इस मामले में उन्हें अगली तारीख 30 जनवरी दी गई है।”

उल्लेखनीय है कि इससे पहले उपजिलाधिकारी द्वारा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि दीपा सराय में चल रहे निर्माण कार्य का नक्शा पास नहीं कराया गया है, जो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसके लिए पहले 17 जनवरी का समय निर्धारित किया गया था। उसके बाद 23 जनवरी का समय दिया गया, और अब एक सप्ताह का और समय सांसद को दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।

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