ईरान, अमेरिका और इज़राइल से जुड़े बढ़ते वैश्विक तनाव और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंताओं के बीच, पटियाला और उसके आसपास के जिलों से गुजरने वाली प्रमुख प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटियाला जिला प्रशासन ने मंगलवार से गेल (इंडिया) लिमिटेड के पाइपलाइन नेटवर्क के पास ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है ताकि कई राज्यों को गैस की आपूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जा सके।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर द्वारा जारी एक आदेश में, जिले में गेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें राजपुरा के पास के स्थान और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठान शामिल हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि पाइपलाइन के रणनीतिक महत्व को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना को संभावित सुरक्षा खतरे से बचाना है।
निर्देश के अनुसार, जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति के बिना अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या संगठन को ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस, नागरिक प्रशासन और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
ये प्रतिबंध 24 मार्च से 23 मई, 2026 तक लागू रहेंगे, जब तक कि जिला अधिकारियों द्वारा इनमें संशोधन या इन्हें पहले ही वापस नहीं ले लिया जाता।


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