May 27, 2025
Himachal

सत्र न्यायालय ने संजौली मस्जिद विध्वंस आदेश पर रोक लगा दी

Sessions court stays Sanjauli mosque demolition order

शिमला के संजौली में स्थित एक मस्जिद को गिराने के लिए नगर आयुक्त न्यायालय द्वारा 3 मई को पारित आदेशों पर आज सत्र न्यायालय ने रोक लगा दी। न्यायालय ने नगर निगम शिमला से भी जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 29 मई को तय की है।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश युजविंदर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें उसने ध्वस्तीकरण के आदेशों पर रोक लगाने की अपील की थी। इसके अलावा देवभूमि संघर्ष समिति ने भी स्वेच्छा से अपनी कैविएट याचिका वापस ले ली, क्योंकि अदालत इसे खारिज करने वाली थी।

वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी कुतुबुद्दीन ने कहा कि पिछले साल इसकी ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी होने के बाद मस्जिद को गिराने का कम से कम 70 फीसदी काम पूरा हो गया था। 2010 से चल रही मस्जिद का मामला पिछले साल सितंबर में सामने आया जब दो समूहों के बीच झगड़े के बाद मस्जिद को गिराने की मांग की गई। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मस्जिद को पूरी तरह से गिराने की मांग की। नगर आयुक्त की अदालत ने 5 अक्टूबर 2024 को संजौली मस्जिद समिति और राज्य वक्फ बोर्ड को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध घोषित करने के बाद उन्हें ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। 3 मई को, आयुक्त की अदालत ने मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को मस्जिद की शेष दो मंजिलों को भी ध्वस्त करने का निर्देश दिया था क्योंकि वे राजस्व रिकॉर्ड और जिस जमीन पर इसका निर्माण किया गया था, उसके स्वामित्व के कागजात नहीं दे सके।

हाल ही में हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोगों ने मुसलमानों को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने के विरोध में प्रदर्शन किया था और चेतावनी दी थी कि अगर यह प्रथा नहीं रोकी गई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।

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