शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने 26 फरवरी को अपनी कार्यकारी समिति की एक विशेष बैठक बुलाई है ताकि स्वर्ण मंदिर के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी रघुबीर सिंह को भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए दी गई 72 घंटे की समय सीमा समाप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सके। एसजीपीसी ने ज्ञानी रघुबीर को शीर्ष गुरुद्वारा पैनल के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोपों को साबित करने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। यह समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई।
यह कदम सिख संगठन द्वारा अकाल तकत के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह से कोई जवाब न मिलने के बाद उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार, बैठक का मुख्य एजेंडा ज्ञानी रघुबीर सिंह द्वारा अपनाए गए टकरावपूर्ण रुख और एसजीपीसी के अल्टीमेटम की अनदेखी पर चर्चा होगी।\ उन्होंने बताया कि ज्ञानी रघुबीर सिंह के स्थान पर ज्ञानी अमरजीत सिंह को स्वर्ण मंदिर का कार्यवाहक प्रमुख ग्रंथी नियुक्त किया जा चुका है।
इसी बीच, एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने कहा कि आदर्श रूप से, पूर्व जत्थेदार को अपनी शिकायतें सिख संगठन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के सामने रखनी चाहिए थीं। उसने कहा कि लंबी छुट्टी पर भेजे जाने के बाद शायद उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। उन्होंने कहा कि इस टकराव से किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं होगा।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सदस्य तरलोचन सिंह ने घटनाक्रम पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित धार्मिक पदों पर आसीन लोगों को संयम बरतना चाहिए, न कि सार्वजनिक रूप से निजी मामलों को उजागर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सिखों की मानसिकता पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
एसजीपीसी ने श्रद्धालुओं से पासपोर्ट आमंत्रित किए हैं। एसजीपीसी ने गुरु अर्जन देव की शहादत की वर्षगांठ पर पाकिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में दर्शन के लिए जत्थे में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं से पासपोर्ट आमंत्रित किए हैं। यह जत्था जून में पाकिस्तान की यात्रा करेगा, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
एसजीपीसी के सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जाने के इच्छुक श्रद्धालु 5 मार्च तक अपने पासपोर्ट सिख संस्था के कार्यालय में भेज सकते हैं। श्रद्धालुओं को अपने पहचान पत्र के साथ-साथ अपने क्षेत्र के एसजीपीसी सदस्य का अनुशंसा पत्र भी जमा करना होगा। पहचान सत्यापन के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड या मतदाता कार्ड की प्रति दी जा सकती है।


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