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हरियाणा में अलग से पंजीकृत दो से अधिक मंजिलों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य

Stilt parking mandatory for more than two floors registered separately in Haryana

आवासीय क्षेत्रों में पार्किंग की अव्यवस्था को रोकने के लिए नायब सिंह सैनी सरकार ने हरियाणा बिल्डिंग कोड में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब, राज्य भर में अलग-अलग आवासीय इकाइयों के रूप में पंजीकृत दो से अधिक मंजिलों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य कर दी गई है।

हालांकि, यदि संपत्ति एक नाम से पंजीकृत है और निजी उपयोग के लिए है तो तीन मंजिलों तक के निर्माण के लिए स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री द्वारा 2 जनवरी को जारी एक पत्र में कहा गया है, “भविष्य में आवासीय भूखंड के मामले में दो मंजिलों से अधिक के ऐसे निर्माण को भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है।”

आदेश में कहा गया है, “हालांकि, आवासीय भूखंडों पर चार मंजिलों के निर्माण के मामले में, स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, भले ही परिसर स्वयं के उपयोग के लिए हो।” यह आदेश सभी नए निर्माणों या पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित भूखंडों के लिए भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए भावी प्रभाव से लागू होगा। जबकि राज्य सरकार द्वारा संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, अंतिम अधिसूचना के लिए 1 फरवरी तक जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के लिए स्टिल्ट-प्लस-फोर नीति की अधिसूचना के बाद आवासीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई है।

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