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शिमला में स्ट्रीट-वेंडिंग नीति के लिए सुझाव आमंत्रित

Suggestions invited for street-vending policy in Shimla

शिमला नगर निगम ने शहर के लिए स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी के बारे में निवासियों से सुझाव मांगे हैं। निवासी 3 अक्टूबर तक अपने सुझाव पत्र भेज सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं।

नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री ने बताया कि निगम रेहड़ी-पटरी वालों के लिए नई नीति बना रहा है, जिसके तहत नीली रेखाओं से चिह्नित क्षेत्रों को पंजीकृत रेहड़ी-पटरी वालों को आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया, “इसके लिए हम निवासियों से सुझाव भी मांग रहे हैं। अगस्त में विशेष सदन की बैठक के दौरान निगम ने पार्षदों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं।”

अत्री ने कहा कि वेंडिंग नीति पर काम चल रहा है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।

नई नीति के अनुसार, नगर निगम ने सर्वेक्षण के माध्यम से पूरे शहर में वेंडिंग और नॉन-वेंडिंग जोन की पहचान की है। स्ट्रीट वेंडर्स को केवल आवंटित क्षेत्र में ही अपनी दुकानें लगाने की अनुमति होगी। स्टॉल पर स्ट्रीट वेंडर का पंजीकरण नंबर और फोटो प्रदर्शित किया जाएगा। केवल पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर और हॉकर्स को ही आवंटित क्षेत्र में स्टॉल लगाने की अनुमति होगी। नॉन-वेंडिंग क्षेत्रों में सामान बेचते पाए जाने वाले किसी भी विक्रेता पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही वेंडिंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

हाल ही में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य ने निगम को 30 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि विधवाओं, दिव्यांगों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय विक्रेताओं को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जाएगा।

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