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राजा वारिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट आयोग ने जिला चुनाव अधिकारी-सह-डीसी तरनतारन को तलब किया

Supreme Court Commission summons District Election Officer-cum-DC Tarn Taran in Raja Warring case

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग द्वारा पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय स. बूटा सिंह के बारे में की गई टिप्पणी से संबंधित मामले के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट को असंतोषजनक पाते हुए जिला चुनाव अधिकारी-सह-उपायुक्त, तरनतारन को 6 नवंबर, 2025 को तलब किया है।

आयोग ने आदर्श आचार संहिता के अनुसार राजा वारिंग के जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध न लगाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष स. जसवीर सिंह गढ़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी-सह-नायब तहसीलदार जसविंदर सिंह द्वारा आज प्रस्तुत किया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद ज़िला चुनाव अधिकारी को तलब किया गया। गौरतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पहले ही 6 नवंबर, 2025 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जा चुका है।

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