सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, हिमाचल सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए वार्डों के परिसीमन और आरक्षण को 31 मार्च तक पूरा करने का आदेश दिया है पंचायती राज विभाग द्वारा सभी उपायुक्तों को जारी पत्र के अनुसार, परिसीमन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने वाली अधिसूचना 20 फरवरी तक जारी कर दी जाएगी। आपत्तियां सात दिनों के भीतर, यानी 27 फरवरी तक दर्ज कराई जा सकती हैं। परिसीमन का अंतिम प्रकाशन दो दिनों के भीतर, यानी 2 मार्च तक कर दिया जाएगा।
अपील की अवधि 10 दिनों तक, यानी 11 मार्च तक खुली रहेगी। अपीलों की सुनवाई और निपटारा सात दिनों के भीतर किया जाएगा और अंतिम निर्णय 20 मार्च तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी हो जाएगी।विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ब्लॉकों के पुनर्गठन और नई ग्राम पंचायतों के गठन के परिणामस्वरूप लंबित परिसीमन कार्य 20 मार्च तक पूरा किया जाना चाहिए।


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