June 25, 2026
Haryana

हरियाणा के सिरसा में बकाया विध्वंस शुल्क का विवरण डिफ़ॉल्टरों के भूमि अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा।

The details of outstanding demolition charges in Sirsa, Haryana will be recorded in the land records of the defaulters.

सिरसा जिला प्रशासन ने नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग से नोटिस प्राप्त होने के बावजूद विध्वंस शुल्क जमा न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय मंगलवार को उपायुक्त शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में हुई जिला कार्य बल की बैठक में लिया गया। बैठक में शहरी और नियंत्रित क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों और अवैध कॉलोनियों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि जिन मामलों में विध्वंस शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, उनकी वसूली राशि संबंधित भूस्वामियों के भू-राजस्व अभिलेख (जमाबंदी) में दर्ज की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, संपत्ति मालिकों को भूमि संबंधी लेनदेन करने, ऋण प्राप्त करने या अन्य राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने से पहले बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

उपायुक्त ने अधिकारियों को विशेष रूप से तीन वर्ष से अधिक पुराने मामलों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिनमें विध्वंस शुल्क अभी तक जमा नहीं किया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवैध निर्माणों और अनधिकृत कॉलोनियों से निपटने में कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।

शर्मा ने विभाग को अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि त्वरित और प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

जिला नगर योजनाकार कर्मवीर सिंह ने बैठक में कहा कि विभाग अवैध निर्माणों और कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन ब्यूरो को निर्देश दिया गया है कि जिन मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनमें जांच में तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि जिन लंबित मामलों में अभी तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किए गए हैं, उनमें भी जांच में तेजी लाई जानी चाहिए।

बैठक में मौजूद लोगों में एसडीएम राजेंद्र कुमार, एएसपी आदर्शदीप, पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता संजय सभरवाल, जिला अटॉर्नी विनोद भंभू और अन्य अधिकारी शामिल थे।

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