हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिले के एनआईटी जोन के एक किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है, जिसमें 30 मई को होने वाले निर्धारित विध्वंस अभियान से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अशांति फैलने की आशंका का हवाला दिया गया है।
इस आदेश में दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 को दूरसंचार (सेवाओं के अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम 3 के साथ पढ़ा गया है।
इस प्रतिबंध के तहत निर्धारित क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क पर चलने वाली सभी मोबाइल डेटा सेवाएं (2G, 3G, 4G और 5G), साथ ही बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाएं भी बंद रहेंगी। वॉइस कॉल सेवाओं को इस आदेश से स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।
इसमें बैंकिंग एसएमएस सेवाएं, मोबाइल रिचार्ज सुविधाएं और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों और घरेलू घरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ब्रॉडबैंड और लीज्ड-लाइन इंटरनेट कनेक्शन भी छूट के दायरे में नहीं आते हैं।
यह निलंबन 30 मई को 00:30 बजे से 22:00 बजे तक लागू रहेगा और फरीदाबाद के एनआईटी जोन के भीतर एक किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित है। हरियाणा में कार्यरत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश के अनुसार, हरियाणा के एडीजीपी, सीआईडी और फरीदाबाद के उपायुक्त ने शुक्रवार को राज्य प्रशासन को सूचित किया था कि एनआईटी जोन में 30 मई को होने वाले विध्वंस अभियान से जन तनाव, आंदोलन और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान हो सकता है।
सरकार ने चिंता व्यक्त की कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने, झूठी अफवाहें फैलाने और आंदोलनकारियों को संगठित करने में किया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों के परिणामस्वरूप आगजनी, तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की सार्वजनिक अव्यवस्था हो सकती है।


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