N1Live Haryana हरियाणा के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को 11 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
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हरियाणा के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को 11 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

The headmaster of a school in Haryana has been suspended on charges of sexually assaulting 11 minor girls.

शिक्षा विभाग ने असंध ब्लॉक के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के 54 वर्षीय प्रधानाध्यापक को कक्षा 2 से 4 में पढ़ने वाली लगभग 11 नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया है।

असंध के महिला पुलिस थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें निलंबित किया गया है।

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) रोहतास वर्मा ने हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम 5 का हवाला देते हुए हेडमास्टर दयानंद के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किया।

डीईईओ ने निलंबन पत्र में कहा, ‘‘निलंबन की अवधि के दौरान वह हरियाणा राज्य पर लागू हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के तहत निर्वाह भत्ते के हकदार होंगे।’’

उन्होंने आगे बताया कि निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय करनाल में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रहेगा तथा वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

मामला तब सामने आया जब एक नाबालिग लड़की ने अपने परिवार को उत्पीड़न की सूचना दी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। शिकायत के बाद, असंध महिला पुलिस की एक टीम ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के साथ शुक्रवार को स्कूल का दौरा किया।

जांच के दौरान, छह से आठ वर्ष की आयु की लगभग दस अन्य लड़कियां प्रधानाध्यापक पर “अनुचित कृत्य” के समान आरोप लेकर सामने आईं।

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