शिक्षा विभाग ने हरियाणा के 530 से अधिक स्कूलों को फॉर्म VI जमा करने के लिए 21 अप्रैल तक का अंतिम अवसर दिया है और अनुपालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। फॉर्म VI, जिसे निजी स्कूलों को शुल्क में संशोधन करने से पहले सालाना दाखिल करना होता है, में बुनियादी ढांचे, छात्रों की संख्या, कर्मचारियों, वेतन, शुल्क संरचना, प्रस्तावित वृद्धि और सुविधाओं का विवरण शामिल होता है।
पहले भी समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, 535 स्कूल फॉर्म जमा करने में विफल रहे, जिसके चलते विभाग को बुधवार को अंतिम सात दिवसीय समय सीमा बढ़ानी पड़ी। विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षावार शुल्क विवरण फॉर्म VI पोर्टल पर अपलोड करें। माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे एक पत्र में उल्लेख किया कि कई स्कूलों ने अभी तक फॉर्म VI को अपडेट करने और जमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है।
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 9,230 स्कूलों में से 8,695 (94.20 प्रतिशत) ने अपने विवरण जमा कर दिए हैं, जबकि 535 स्कूलों के विवरण अभी भी लंबित हैं। विभाग ने कहा कि आगे कोई और मोहलत नहीं दी जाएगी। नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एमआईएस तक पहुंच पर प्रतिबंध और शुल्क विनियमन शामिल हैं।


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