July 2, 2026
National

राजस्थान एसीबी ने 20,000 करोड़ रुपए के जेजेएम घोटाले में 3,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया

The Rajasthan ACB filed a 3,000-page charge sheet in the ₹20,000 crore JJM scam.

राजस्थान में कथित 20,000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने पूर्व लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) मंत्री महेश जोशी और निजी व्यक्ति संजय बडाया के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

एसीबी ने विशेष एसीबी न्यायाधीश राजेश कुमार दादिया की अदालत में लगभग 3,000 पन्नों की आरोपपत्र प्रस्तुत की। राज्य सरकार की ओर से पेश हुईं लोक अभियोजक मंजुला जैन ने अदालत को सूचित किया कि जांच अभी जारी है और पूरी नहीं हुई है। यह इस मामले में पहली आरोपपत्र नहीं है। इससे पहले, एसीबी ने पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुबोध अग्रवाल सहित 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

एजेंसी जांच की प्रगति के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से आरोपपत्र दाखिल कर रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी, संजय बडाया, दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, डीके गौर, महेंद्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक और निरिल कुमार इस मामले के संबंध में वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आरोपी अरुण श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस बीच, जितेंद्र शर्मा, मुकेश गोयल और संजीव गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। एसीबी के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत निविदा प्रक्रिया, ठेका आवंटन और वित्तीय लेनदेन में कथित अनियमितताओं की जांच जारी है।

एजेंसी ने संकेत दिया है कि जांच आगे बढ़ने पर पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जा सकते हैं गौरतलब है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जल जीवन मिशन घोटाले में अपने पिता की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी थी। याचिका खारिज करते हुए, न्यायालय ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) और विशेष न्यायाधीश दोनों के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां कीं, जिसमें गंभीर प्रक्रियात्मक चूक का उल्लेख किया गया और कुछ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई।

न्यायमूर्ति उमाशंकर व्यास और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने बुधवार को अपलोड किए गए अपने विस्तृत आदेश में कहा कि गिरफ्तारी के कारणों को सूचित करने की संवैधानिक आवश्यकता का ठीक से पालन नहीं किया गया था।

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