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पंजाब विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र 2 सितंबर से

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का सातवां सत्र 2 से 4 सितंबर तक बुलाने को मंजूरी दे दी। सत्र की शुरुआत 2 सितंबर को श्रद्धांजलि के साथ होगी और तीन दिवसीय सत्र के लिए कामकाज का फैसला जल्द ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा किया जाएगा। आज की कैबिनेट बैठक पांच महीने के अंतराल के बाद हुई।

हालांकि, पंजाब पंचायत संशोधन नियम, 1994 की धारा 12 में संशोधन का एजेंडा स्थगित कर दिया गया। ये संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए लाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने से रोका जाए।

सूत्रों ने बताया कि एजेंडा को कुछ मंत्रियों द्वारा यह कहने के बाद टाल दिया गया कि ब्लॉक समिति और जिला परिषद के उम्मीदवारों पर यही नियम लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल पंचायत चुनावों के लिए किया जाना चाहिए।

मंत्रिमंडल ने अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के लिए एसडीआरएफ/राज्य बजट या संयुक्त एसडीआरएफ और राज्य बजट से प्रति मामले 1 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि तुरंत जारी करने के लिए राज्य कार्यकारी समिति को सक्षम प्राधिकारी नामित करने का निर्णय लिया।

राज्य में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर कम करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने लग्जरी वाहनों की एक और श्रेणी पर अतिरिक्त रोड टैक्स लगाने पर भी सहमति जताई। इस कदम से 87.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में पंजीकृत पुराने परिवहन/गैर-परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने पंजाब अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दी; पटरान (पटियाला), टप्पा (बरनाला), बस्सी पठाना (फतेहगढ़ साहिब), डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर), धारकल (पठानकोट), रायकोट (लुधियाना) और चमकौर साहिब (रूपनगर) में सात ग्राम न्यायालयों के लिए 49 पदों का सृजन; भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 71(1) के तहत ‘अनुसूची-आई’ में निहित सेवाओं के लिए संशोधित शुल्क को लागू करने के लिए पंजाब भागीदारी (फर्मों का पंजीकरण) नियम-1932 में संशोधन; युवा सेवा नीति; खेल नियमित कैडर सेवा नियमों में संशोधन; 792.88 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में कृषि वानिकी और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए परियोजना; विकलांग बच्चों के लिए पंजाब राज्य शिक्षा नीति; पंजाब पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) नियम, 2004 में संशोधन; और 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 479 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 472 सफाई सेवकों की सेवाओं का विस्तार करना।

 

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