October 24, 2024
Haryana

उत्तर प्रदेश के दो पूर्व डीजीपी हिसार गांव में दलितों के सामाजिक बहिष्कार की जांच करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव में एक “प्रमुख समुदाय” द्वारा दलितों के सामाजिक बहिष्कार के आरोपों की दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अगुवाई वाली पीठ ने 16 अक्टूबर को आदेश दिया, “हम यूपी के दोनों पूर्व डीजीपी विक्रम चंद गोयल और कमलेंद्र प्रसाद से अनुरोध करते हैं कि वे मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र जांच करें और इस अदालत के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें ताकि हम इस मामले में आगे बढ़ सकें।”

पीठ ने दोनों पूर्व डीजीपी को तीन महीने के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें न केवल वर्तमान स्थिति का संकेत दिया गया, बल्कि 2017 में लगाए गए दलितों के सामाजिक बहिष्कार के आरोपों के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी बताया गया। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अरविंद कुमार भी शामिल थे, ने कहा, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि लंबित मुकदमे पर आगे बढ़ने पर कोई रोक नहीं है।”

पीठ को बताया गया कि हाल के दिनों में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और “सामान्य स्थिति” कायम है। यह भी बताया गया कि 20 अगस्त, 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जबकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

हरियाणा पुलिस ने सात आरोपियों में से छह को क्लीन चिट दे दी तथा उनका नाम आरोपपत्र में नहीं था।

जून 2017 में हिसार के एक गांव में हैंडपंप के इस्तेमाल को लेकर दलित लड़कों के एक समूह पर कथित तौर पर एक “प्रमुख समुदाय” के सदस्यों द्वारा हमला किया गया था। मारपीट के बाद छह लोगों के घायल होने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि दलितों के प्रति शत्रुता रखने वाले प्रभुत्वशाली समुदाय के सदस्यों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया तथा सामाजिक बहिष्कार की 28 शिकायतों/पीड़ितों का एक भी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पुलिस द्वारा नहीं लिया गया तथा आरोपपत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

शीर्ष अदालत को बताया गया कि पीड़ितों द्वारा पुलिस को दिए गए वीडियो में एक सार्वजनिक बैठक में प्रमुख समुदाय द्वारा सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया गया था, जिसका उल्लेख आरोपपत्र में नहीं किया गया और न ही उसे अदालत में पेश किया गया तथा आईपीसी की धारा 153ए और 505 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी शिकायतकर्ताओं द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद ही देर से ली गई।

3 महीने में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया

पीठ ने पूर्व डीजीपी को तीन महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है
न्यायालय ने उनसे न केवल वर्तमान स्थिति बताने को कहा है, बल्कि दलितों के सामाजिक बहिष्कार के 2017 के आरोपों के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी बताने को कहा है।

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