पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक छह साल पुराने केस में अदालत ने एक दंपत्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सौ रुपए के विवाद को लेकर एक युवक की हत्या से जुड़ा है। हुगली जिले की चिनसुरा अदालत ने दंपति को दोषी पाया और सजा की अवधि की घोषणा की।
अदालती सूत्रों के अनुसार, मोहम्मद अनवर 7 जून 2019 को हुगली जिले के मगरा के कांतापुकुर इलाके में एक दुकान के सामने खून से लथपथ पाया गया था। 23 वर्षीय युवक का घर मगरागंज इलाके के नोतुंगराम में था। पुलिस ने इलाके में गश्त के दौरान उसे बचाने का प्रयास किया, और उसे मोगरा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक के मामा रंजीत साव ने अगले दिन स्थानीय पुलिस स्टेशन में हत्या की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कृष्णा बाउल दास और लक्ष्मी रॉय को आरोपी बनाया। जांच के दौरान एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि उसने अनवर को आरोपी दंपति से बहस करते देखा था। उस जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके अनुसार जांच शुरू की गई।
वादी के सरकारी वकील सुब्रत भट्टाचार्य थे। उन्होंने कुल 24 लोगों की गवाही दर्ज की। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मी को अनवर से सौ रुपए मिलते थे। पैसे देने में देरी होने पर दोनों में झगड़ा हुआ। इसी दौरान लक्ष्मी के साथी कृष्णा ने अनवर का सिर ईंट से कुचल दिया। दोनों शव छोड़कर भाग गए। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
मंगलवार को चिनसुरा अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा ने सजा सुनाई। आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दंपति पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने मृतक की मां को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
सूत्रों के अनुसार मृतक युवक का परिवार जिला अदालत के फैसले से खुश है।

