गुरुग्राम, 8 अगस्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने एक महिला और उसके पुरुष मित्र को अपनी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट करने के आरोप में सात साल कैद की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। 2019 में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को उसकी मां और उसकी मां के दोस्त ने पीटा था। उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था, जहां वे लड़की के सामने अश्लील हरकतें कर रहे थे। शिकायत के बाद आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। – ओसी
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