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यमुनानगर: नाबालिग बेटे का यौन शोषण करने वाली महिला को आजीवन कारावास

Yamunanagar: Life imprisonment to a woman who sexually exploited her minor son.

यमुनानगर, 20 जुलाई जगाधरी स्थित फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने एक महिला को अपने नाबालिग बेटे का यौन शोषण करने के जुर्म में आजीवन कारावास (दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास) की सजा सुनाई है।

महिला का अपने पति से तलाक हो चुका है और उनका 17 वर्षीय बेटा अपने पिता के साथ रहता है। विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार टंडन ने बताया कि 18 जुलाई को फैसला सुनाते हुए यहां की अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने महिला पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, यमुनानगर जिले के एक गांव में रहने वाले पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी शादी 2003 में महिला से हुई थी। उसने बताया कि इस शादी से दो बच्चे हुए – एक लड़का और एक लड़की। उसने बताया कि 13 जनवरी 2011 को उनका तलाक हो गया और उसके बाद 5 मई 2011 को उसने किसी और से शादी कर ली। उसकी पूर्व पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली।

उन्होंने कहा कि उनकी पहली पत्नी से हुआ बेटा बारहवीं कक्षा में पढ़ रहा था, जब उसने 2022 में स्कूल जाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या गड़बड़ है, तो उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें उनके बेटे और उसकी पूर्व पत्नी के बीच अश्लील बातचीत देखी।

उसने बताया कि वह अपनी पूर्व पत्नी से मिलने गया था और उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए कहा था। उसने बताया कि जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह 31 मार्च 2022 को पुलिस के पास गया और शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पूर्व पत्नी उसके बेटे का यौन शोषण कर रही है। जांच के दौरान, धारा 164 सीआरपीसी के तहत लड़के का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि उसकी मां ने एक दिन उससे संपर्क किया और वे बात करने लगे। उसने बताया कि वह अपनी मां के घर गया, जहां उसने उसे कुछ नशीला पदार्थ दिया, उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसका यौन शोषण किया।

उसने आरोप लगाया कि उसने उसे धमकाया और प्रताड़ित किया तथा कहा कि वह अपने पिता से कहे कि वह अपनी संपत्ति उसके नाम पर कर दे।

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