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जुबीन गर्ग : आरोपी फेस्टिवल आयोजक की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Zubeen Garg: The bail plea of ​​the accused festival organiser will be heard in the High Court today.

गुवाहाटी हाईकोर्ट में शुक्रवार को श्यामकानू महंता की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। वह असमिया संगीत जगत के दिग्गज जुबीन गर्ग की मौत के मामले में आरोपी हैं। यह Sश्यामकानू महंता की जमानत याचिका पर जस्टिस मिताली ठकुरिया की पीठ के समक्ष दूसरी सुनवाई होगी।

15 मई को हुई पहली सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित पक्षों को 18 मई तक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। पूर्वोत्तर के लोकप्रिय फेस्टिवल के आयोजक के रूप में पहचाने जाने वाले महंता पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। उनका नाम जुबीन गर्ग की मौत की जांच से जुड़े मामले में आरोपियों में शामिल किया गया है। कानूनी सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार की सुनवाई में अदालत अतिरिक्त दस्तावेजों और प्रस्तुतियों की जांच करेगी, जिसके बाद जमानत याचिका पर फैसला लिया जा सकता है।

यह मामला जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ा है। उनकी मृत्यु पिछले साल 19 सितंबर को लजारस आईलैंड के पास तैराकी के दौरान हुई थी। यह घटना उस कार्यक्रम से एक दिन पहले हुई थी, जिसमें गायक को एनईआईएफ बैनर के तहत आयोजित एक इवेंट में प्रस्तुति देनी थी। घटना के बाद असम पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने विस्तृत जांच की और दिसंबर में आरोपपत्र दाखिल किया।

आरोपपत्र में महंता सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से चार पर हत्या का आरोप लगाया गया है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य विधानसभा में चर्चा के दौरान इस मामले को “सीधा और साफ हत्या का मामला” बताया था, जिससे इस मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट हुआ था।

वहीं, सिंगापुर पुलिस द्वारा की गई समानांतर जांच में अलग निष्कर्ष सामने आया। जांच एजेंसी ने कहा कि जुबीन गर्ग की मौत में किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक गतिविधि के सबूत नहीं मिले हैं। इसके बावजूद असम की एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि विदेशी जांच के निष्कर्ष राज्य में चल रही जांच और मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे।

यह मामला लगातार जनसामान्य और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और आगामी जमानत सुनवाई को कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

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